गांजा तस्कर को मिला पांच वर्ष का कारावास व 20 हजार जुर्माना कोर्ट मेें पेश चार्जशीट के आधार पर यह फैसला सुनाया। कुल 1600 हजार .350 किग्रा गांजा बरामद हुआ था।
गांजा तस्कर को मिला पांच वर्ष का कारावास व 20 हजार जुर्माना
मंगलवार को जिला कोर्ट के विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस) डॉ. प्रज्ञा पचौरी ने गांजा तस्करी के आरोपी धर्मदेव कुमार दास (20) निवासी डूमरी गिरीडीह (झारखण्ड) को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। कोर्ट मेें पेश चार्जशीट के आधार पर यह फैसला सुनाया।
प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से लोक अभियोजन प्रशांत पारख ने की। लोक अभियोजक के अनुसार 10 दिसंबर 2022 को एनएच 30 में वाहन चेकिंग के दौरान गांजा के साथ आरोपी को पुुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार टाटा सूमो वाहन में गांजा को खपाने के लिए ले रहा था। गाड़ी के सामने का भाग क्षतिग्रस्त था। गाड़ी नंबर भी नहीं था। चेकिंग के दौरान पुलिस न गाड़ी को रोका तो आरोपी धमतरी की ओर भागने लगा। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने पीछा किया। नेकुरा जाने वाली सड़क के अंदर 200 मीटर दूरी पर वाहन को खड़ा कर आरोपी जंगल की ओर भागने लगा। जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ करने पर गोलमाल जवाब दिया। ओडिशा से गांजा को झारखण्ड में खपाने की प्लानिंग थी। गाड़ी के पीछे सीट के नीचे 11 पैकेट गांजा को रखा था। कुल 1600 हजार .350 किग्रा गांजा बरामद हुआ था। जिसकी कीमत एक लाख 63 हजार रुपए है। मामले में आरोपी के खिलाफ गुरुर थाने मेें धारा 2(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश की जिसके आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।