निराकरण नहीं करने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी को नोटिस

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निराकरण नहीं करने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी को नोटिस छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धर्मेंद्र जायसवाल द्वारा शिकायत प्रकरण में विषय में प्रस्तुत किया

निराकरण नहीं करने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी को नोटिस

निराकरण नहीं करने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी को नोटिस छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धर्मेंद्र जायसवाल द्वारा शिकायत प्रकरण में विषय में प्रस्तुत प्रकरण पर वर्तमान जन सूचना अधिकारी किशोर कुमार साहू वन परिक्षेत्र अधिकारी डोंडी लोहारा की उपस्थिति में सुनवाई करते हुए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी और के सिंह वन परिक्षेत्र अधिकारी लोहरा परिक्षेत्र को इस आर्डर शीट की प्रतिलिपि कारण बताओ सूचना जारी करने निर्देश किया है प्रकरण में सुनवाई के लिए आगामी 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित किया गया है उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि जन सूचना आवेदन 1 जून 2022 को प्रताप से 30 दिवस की अवधि में तत्कालीन सूचना अधिकारी एन.के सिंह वन परिक्षेत्र अधिकारी लोहरा परिक्षेत्र ने आवेदन का निराकरण नहीं करने तथा राज्य आयोग के समक्ष लिखित जवाब भी प्रस्तुत नहीं करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम ₹25000 की आरोपित की जाए धारा 20 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे यह अपना जवाब इस आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें एवं सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय राज्य सूचना आयोग अटल नगर नया रायपुर के समक्ष नए दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपस्थित हो यदि वे आयोग को लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं करते एवं आयोग कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध एकपक्षी है दंडात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी आयोग द्वारा जारी आदेश में नोटिस के तांबिले की जिम्मेदारी वन मंडल अधिकारी बालोद को देते हुए आगामी पेशी तिथि 7 दिसंबर के पूर्व तमिल की पावती जमा करने भी निर्देशित किया गया है

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