शासकीय संस्था के 100 मीटर की परिधि तक शांत परिक्षेत्र घोषित
शासकीय संस्था के 100 मीटर की परिधि तक शांत परिक्षेत्र घोषित

शासकीय संस्था के 100 मीटर की परिधि तक शांत परिक्षेत्र घोषित

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शासकीय संस्था के 100 मीटर की परिधि तक शांत परिक्षेत्र घोषितइसी प्रकार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे ध्वनि पैमाने की सीमा निर्धारित की गई है।

 शासकीय संस्था के 100 मीटर की परिधि तक शांत परिक्षेत्र घोषित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थान के 100 मीटर की परिधि को शांत परिक्षेत्र घोषित किया गया है। इसके साथ ही कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 2000 के नियम 3(1) एवं 4(1) के तहत औद्योगिक, वाणिज्य, आवासीय तथा शांति परिक्षेत्रों के लिए ध्वनि पैमाने की सीमा निर्धारित किया है। जिसके अंतर्गत सुबह 06 से रात्रि 10 बजे तक औद्योगिक क्षेत्र में 75 डीबी, वाणिज्य क्षेत्र में 65 डीबी, आवासीय क्षेत्र में 55 डीबी एवं शांति परिक्षेत्र में 50 डीबी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक औद्योगिक क्षेत्र में 70 डीबी, वाणिज्य क्षेत्र में 55 डीबी, आवासीय क्षेत्र में 45 डीबी तथा शांति परिक्षेत्र में 40 डीबी ध्वनि पैमाने की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा जारी आदेश में शांति परिक्षेत्र में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक पटाखे न फोड़ने, प्रेशर हॉर्न, म्युजिकल हॉर्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एम्पलीफायर के उपयोग करने पर प्रतिंबध होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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