अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी करीम खान को भेजा गया जेल
अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी करीम खान को भेजा गया जेल

अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी करीम खान को भेजा गया जेल

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अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी करीम खान को भेजा गया जेल धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् टीम गठित कर अवैध शराब बिक्री करने वालों पर की गई कार्यवाही।

अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी करीम खान को भेजा गया जेल

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार नायक के निर्देशन एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही श्रीमति गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अर्जुन्दा द्वारा टीम गठित कर थाना अर्जुन्दा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर की गई कार्यवाही।
मामले में दिनांक 03.02.24 को पेट्रोलिग के दौरान सूचना मिला है ,कि ग्राम चीरचार नाला,अर्जुंदा राजनादगांव अर्जुंदा मार्ग के पास जुआडियों को एक व्यक्ति अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब रखकर ब्रिकी कर पीला रहा है, कि तस्दीक हेतु अर्जुंदा पुलिस टीम द्वारा ग्राम चीरचार नाला के पास जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया तो एक व्यक्ति सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर पीलाते मिला। आरोपी करीम खान पिता जुम्मन खान , उम्र 36 साल, साकिन चीरचार, थाना अर्जुन्दा जिला बालोद छ0ग0 के कब्जे से एक सफेद रंग की बोरी में 80 पौवा देशी प्लेन शराब, कुल 14.400 बल्क लीटर, कीमती 6400 रूपये एंव शराब बिक्री रकम 240 रूपये कुल जुमला रकम 6640 रूपये जप्त किया गया। आरोपी करीम खान के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् दिनांक 03.02.24 को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरी0 मनीष शेन्डे , सउनि नारदराम ठाकुर, आर0क्र0 209 बलदेव महावीर, आर0 429 भूपत दास मानिकपुरी का महत्तवपूर्ण योगदान रहा।

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