हितग्राही 50 लाख से 20 लाख तक ले सकेंगे सब्सिडीयुक्त ऋण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गतऋण
हितग्राही 50 लाख से 20 लाख तक ले सकेंगे सब्सिडीयुक्त
केन्द्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राही 50 लाख से 20 लाख तक सब्सिडीयुक्त ऋण लिया जा सकता है। महाप्रबंधक जिला एवं व्यापार उद्योग केन्द्र ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राही आॅनलाईन वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmepeportal में पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्यकलाप, जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता आदि की मूलप्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान प्राप्त करने हेतु आॅनलाईन माध्यम से निःशुल्क ईडीपी प्रशिक्षण की व्यवस्था केन्द्र शासन द्वारा की गई है।
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