रिटायरमेंट के बाद 01 पूर्व सैनिक नौकरी लगाने करता रहा ठगी
रिटायरमेंट के बाद 01 पूर्व सैनिक नौकरी लगाने करता रहा ठगी

रिटायरमेंट के बाद 01 पूर्व सैनिक नौकरी लगाने करता रहा ठगी

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रिटायरमेंट के बाद 01 पूर्व सैनिक नौकरी लगाने करता रहा ठगी अब पुलिस ने किया दूसरे राज्य से गिरफ्तार इससे पूर्व में भी ठगी के प्रकरण में वह जेल जा चुका है।

रिटायरमेंट के बाद 01 पूर्व सैनिक नौकरी लगाने करता रहा ठगी

रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी उत्तम चंद खाण्डेकर को बालोद पुलिस ने गोदिया (महाराष्ट) से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है आरोपी के द्वारा 19 लाख 55,000 रू लेकर रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम से ठगी किया गया था आरोपी पूर्व सैनिक(आर्मी) से वर्ष 2008 से रिटायर होकर लोगो को झांसे में लेकर ठगी करता था इससे पूर्व में भी ठगी के प्रकरण में वह जेल जा चुका है आरोपी उत्तम चंद खाण्डेकर व उसके साथी के विरूद्व बालोद जिले में 3 मामले दर्ज हैं बालोद थाने की टीम ने पूरे मामले में जांच कर महाराष्ट्र से आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मूल पता को छोड़कर दुसरे जगह रह रहा रहा था आरोपी

थाना प्रभारी रविशंकर पांडे ने बताया कि बालोद के ठगी के प्रकरण में प्रधान आरक्षक भगवान सिंह धुव्र एवं हरीशचंद्र सिन्हा के नेतृत्व में 02 विशेष टीम बनाकर पूर्व से फरार आरोपी उत्तमचंद खाण्डेकर को गिरफतार करने के लिए जिला गोदिया एवं नागपुर टीम भेजा गया था जो फरार आरोपी उत्तमचंद खाण्डेकर अपने मूल पता को छोड़कर दुसरे जगह रह रहा रहा था जिसे पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की और उसे थाना बालोद लाया गया।

रेलवे में उच्च अधिकारियों से पहचान होने की बात

आपको बता दें कि बालोद थाने में शिकायत कर्ता घनश्याम ढीमर पिता स्व. विष्णुराम ढीमर उम्र 39 वर्ष रेल्वे कालोनी द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था प्रार्थी को स्टेशन मास्टर पद पर नौकरी लगाने की बात हुई थी उसे प्रलोभन दिया गया था जांच पर आरोपी डुलेश कुमार साहू, द्वारा अपने मित्र उत्तम खाण्डेकर, अंकुष मिश्रा से परिचय कराया दोनों ने रेलवे में उच्च अधिकारियों से पहचान होने की बात कही और 11 लाख 8000 रुपए उससे ले लिए और पैसे वापस करने के समय उसे घूमाता रहा। जिसपर धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है इनके द्वारा धर्मेन्द्र साहू पिता देव कुमार साहू उम्र 29 वर्ष निवासी खेरथाडीह से भी 8 लाख 45 हजार रुपए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर वसूली की गई और गुरुर थाना क्षेत्र में धारा 420, 467, 468, 34 के तहत प्रार्थी हरीओम साहू ग्राम दुपचेरा एवं अक्षय कुमार साहू ग्राम खुदनी थाना गुरूर जिला बालोद को रेल्वे में नौकरी लगाने के पर 24,00,000 रू का किया गया था मामले में डुलेष कुमार साहू पिता स्व.श्री रामप्रसाद उम्र 46 साल ग्राम भोथली थाना सनौद जिला बालोद(छ0ग0)
वहीं अंकुष मिश्रा पिता रामराज उम्र 37 साल साकिन प्लाट नम्बर 76 बालाजी नगर एक्सटेषन भगवान नगर नागपुर रजानंद मंदिर के पास अंजनी नागपुर (महाराष्ट्र) को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ठगी के कार्यवाही में थाना बालोद के निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, प्र.आर. भगवान सिंह धुव्र, हरीषचंद्र सिन्हा, आरक्षक भोपसिंह साहू, वेदप्रकाष भुआर्य, सायबर सेल बालोद से आरक्षक मिथलेश यादव, राहुल मनहरे एवं आकाश दुबे का महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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