आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई
आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई

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आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई जिले में की जा रही है मदिरा निर्माण परिवहन एवं विक्रेताओं के विरूद्ध लगातार अवैध शराब जप्ती की गई

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार ने बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी विभाग की टीम के द्वारा शराब कोचियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए बुधवार 01 नवम्बर को जिले के गुण्डरदेही थाना क्षेत्र के साकिन वार्ड क्रमांक 13 परसदा निवासी नरसिंह कुमार के रिहायशी मकान में रखे 42 नग देशी मसाला कुल 7.56 बल्क लीटर जप्त करने की कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपियों को जेल निरूद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तुरंत पश्चात् अवैध मदिरा के विक्रय, धारण, निर्माण, संग्रहण एवं चैर्यनयन के विरूद्ध सतत् अभियान चलाकर अब तक कुल 31 आपराधिक प्रकरण कायम किया जा चुका है। जिसमें 04 दो पहिया वाहनों की जप्ती, कुल 123.66 बल्क लीटर अवैध शराब की जप्ती की गई है। जप्त वाहन एवं मदिरा का कुल बाजार मूल्य 1,70,620 रुपये हुए है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती निलोफर जैन एवं आबकारी उप निरीक्षक श्री आशाराम शाक्य तथा आबकारी उपनिरीक्षक श्री अतुल देवांगन द्वारा की गई। इसके साथ ही आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरूद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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