प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफल क्रियान्वयन प्रारंभ
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफल क्रियान्वयन प्रारंभ

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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफल क्रियान्वयन प्रारंभ आज जिले के अलग-अलग विकासखण्डों के कुल 06 हितग्राहियों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफल क्रियान्वयन प्रारंभ
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कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार बालोद जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफल क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। जिला खाद्य अधिकारी तुलसी ठाकुर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आज 05 दिसम्बर को जिले के अलग-अलग विकासखण्डों के कुल 06 हितग्राहियों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत जिले के डौण्डी विकासखण्ड के श्रीमती पूर्णिमा बाई, पति तिहारू राम वार्ड नं 04 एवं श्रीमती शांति निषाद, पति डोमेन्द्र निषाद वार्ड नं 24, दल्लीराजहरा को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत घरेलू कनेक्शन प्रदाय किया गया। इसी तरह जिला मुख्यालय बालोद के वार्ड नंबर 09 निवासी श्रीमती उज्ज्वला योगी एवं श्रीमती अन्नपूर्णा योगी तथा गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम बघेली निवासी फमेश बाई पति शत्रुघन लाल एवं डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम कोबा निवासी श्रीमती नंदिनी बाई को आज घरेलू सिलेण्डर प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत परिवार के महिला मुखिया जिनके पास पूर्व से घरेलू कनेक्शन नहीं है उनके नाम पर गैस कनेक्शन के तहत् 01 नग भरा सिलेन्डर, डबल बर्नर स्टील चूल्हा, 01 नग रेगुलेटर एवं पाईप प्रदान किया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी तुलसी ठाकुर ने बताया कि पेट्रोलियम एवं एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक जिले के 76,806 गरीब वर्ग के परिवारों को मात्र 200 रूपये पंजीयन शुल्क पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनातर्गत घरेलू सिलेन्डर प्रदाय किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा के बीपीएल सूची में सम्मिलित 07 अपवंचन सूचकांको में सम्मिलित परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना के तहत् राशनकार्डधारी परिवार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत पात्र हितग्राही परिवार, वन अधिकार पट्टा प्राप्त परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन, परिवार के 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति, महिला मुखिया जिसके नाम पर आवेदन किया जा रहा है उसका बैंक खाता की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन किया जाना है।

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