आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओ के विरूद्ध कार्रवाई
आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओ के विरूद्ध कार्रवाई

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओ के विरूद्ध कार्रवाई

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आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओ के विरूद्ध कार्रवाई जिले में की जा रही है लगातार 14.04 लीटर अवैध शराब जप्ती की गई

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओ के विरूद्ध कार्रवाई

कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए जिले 26 जनवरी को थाना रनचिरई क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी तुलसी राम, उम्र 30 वर्ष, साकिन रजोली वार्ड नंबर 17 के पास से 30 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 5.40 लीटर जप्त तथा 27 जनवरी को थाना देवरी क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी राधेलाल देवांगन, उम्र 59 वर्ष, साकिन वार्ड नंबर 12 मार्रीबंगला देवरी के पास से 30 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 5.40 लीटर जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 34(2) एवं 59 (क) के तहत एक प्रकरण कायम कर एक आरोपी को जेल निरुध्द किया गया है। इसके साथ ही 26 जनवरी को थाना दल्लीराहजरा के अंतर्गत आरोपी देवीचंद, उम्र 56 वर्ष, साकिन अरमुरकसा के पास से 18 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 3.24 लीटर विक्रय करते हुए पाये जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (ख) के तहत दो प्रकरण कायम किया गया है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक जागेश्वर सिंह दाउ, आबकारी उपनिरीक्षक रोशल लाल बंजारे एवं शशांक साव द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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