नाबालिक को बहला फुसालकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार
नाबालिक को बहला फुसालकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

नाबालिक को बहला फुसालकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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नाबालिक को बहला फुसालकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। आपरेशन मुस्कान के तहत् कार्यवाही कर गुमशुदा की तलाश कर परिवार को किया

नाबालिक को बहला फुसालकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार
नाबालिक को बहला फुसालकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

नाबालिक को बहला फुसालकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वार्ड नं. 15 भंगोली पारा का रहने वाला प्रार्थी द्वारा अपने पत्नी के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिक लड़की डॉस क्लास जाने के नाम से घटना दिनांक 06.01.2024 के शाम 03:00 बजे घर से निकली थी, जो वापस नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा आसपास एवं रिश्तेदारो मे पतातलाश किया जिसका कोई पता नही चलने पर प्रार्थी द्वारा अपने नाबालिक लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहलाफुसालकर वैध संरक्षण से भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक जिला बालोद एवं श्रीमान राजेश बागड़े नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजहरा निरीक्षक सुनील तिर्की एवं उनके टीम द्वारा अपहूत एवं अज्ञात अपनकर्ता की पतातलाश हेतु थाना राजहरा की टीम गठित कर रवाना किया गया था, टीम के द्वारा काफी लगन एवं मेहनत से अपहूत एवं अपहूनकर्ता की पतासाजी के दौरान राजहरा के वार्ड नं. 15 भगोली पारा मे ही अपहूनकर्ता के निवास स्थान पर ही मिले। अपहूत को मौके पर ही दस्तयाबी कर बरामद किया गया तथा अपहूत नाबालिक लड़की से पूछताछ करने पर बताया कि अपनकर्ता द्वारा बहलाफुसलाकर भगाकर अपने घर ले जाकर नाबालिक है, जानते हुए जोर जबदरस्ती कर शारीरिक संबंध स्थापित करना बताने पर आरोपी विद्यासागर पिता केवल राम साहू उम्र 20 साल साकिन वार्ड नं. 15 भंगोली पारा राजहरा को हिरासत में लेकर अपराध घटित करना कबूल करने पर आरोपी विद्यासागर के खिलाफ धारा 363, 366ए, 376 भादवि पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत् कार्यवाही कर दिनांक 07.01.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया

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