नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल का कारावास
नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल का कारावास

नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर तीन वर्ष का कारावास

नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर तीन वर्ष का कारावास अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर तीन वर्ष का कारावास

शुक्रवार को किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के द्वारा आरोपी नरेन्द्र कुमार भेड़िया थाना-डौण्डीलोहारा जिला-बालोद को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- पीड़िता की माता थाना डौण्डी लोहारा में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज करायी दोपहर 02 बजे अपनी बेटी उम्र 14 वर्ष को घर में अकेले छोड़कर अपने मौसा के मरनी कार्यक्रम में ग्राम साल्हे पूरे परिवार के साथ गयी थी, शाम लगभग 4 बजे ग्राम-साल्हे से वह अपने पति के साथ वापस घर आयी तब उसी समय उसके घर के सामने उसकी पुत्री/पीड़िता के साथ एक आदमी छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे वह अपने पति के साथ जाकर छुड़ायी, तब पीड़िता को छुड़ाने के बाद उन्हें चकमा देकर भाग गया। उक्त घटना के बाद वह अपनी बेटी / पीड़िता से घटना के संबंध में पूछताछ की तब पीड़िता बतायी कि वह घर के बाहर बैठी थी तब आरोपी उसके पास आकर जबरदस्ती उसका कपड़ा फाड़कर छेड़छाड़ कर रहा था, पति अपनी बेटी / पीडिता को लेकर थाना रिपोर्ट कराने आये Pocso Act के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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