किसानों को फसल नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा जरूरी
किसानों को फसल नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा जरूरी

किसानों को फसल नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा जरूरी

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किसानों को फसल नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा जरूरी जिले के किसान कृषि कंपनी,  क्रॉप इंन्शोरेंस मोबाईल एप के माध्यम से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते है

किसानों को फसल नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा जरूरी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत रबी वर्ष 2023-24 में रबी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। जिले के किसान अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र एवं क्रॉप इंन्शोरेंस मोबाईल एप के माध्यम से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते है। उप संचालक कृषि, श्री जी.एस.धुर्वे ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, चना तथा राई-सरसों एवं अलसी फसल का बीमा करा सकते है। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जल प्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं आदि से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किये जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार शामिल हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, योजना में ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन के आधार पर क्रियान्वित होगी। यदि ऋणी कृषक, जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भरकर बीमा करने की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व संबंधित वित्तीय संस्था को जमा करना होगा। विकल्प चयन न करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इसके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर अन्य दस्तावेज खसरा, बी-1, पी-2. आधार कार्ड, नवीनतन बैंक पासबुक की कॉपी एवं किसान का वैध मोबाईल नंबर प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति हेक्टेयर फसल के अनुसार बीमित राशि व कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। जिसमें गेहूँ सिंचित 35000 रूपये, गेहूँ असिंचित 23000 रूपये, चना 39000 रूपये, राई सरसों 23000 रूपये, अलसी 16000 रूपये प्रति हेक्टेयर बीमाधन होगा। प्रीमियम राशि गेहूँ सिंचित 525 रूपये, गेहूँ असिंचित 345 रूपये, चना 585 रूपये, राई-सरसों 345 रूपये, अलसी 240 रूपये निर्धारित है। बालोद जिले के लिए एचडीएफसी ईआरजीओ कंपनी अधिकृत है।
व्हाट्सएप के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किया जा सकता है। 7304524888 इस नंबर को सेव कर एचआई (भ्प्) टाइप किजिये, निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। किसान का एप्लीकेशन नंबर या उसके बैंक एकाउंट नंबर से आवेदन प्रेषित कर सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन अन्तर्गत 72 घण्टे के भीतर घटित आपदा की सूचना देने हेतु बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर 1800-266-0700 एवं 14447 है।

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