नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल का कारावास
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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल का कारावास

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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल का कारावास विशेष न्यायाधीश किरण कुमार जांगडे ने आरोपी को 20 वर्ष कारावास व 3000 अर्थदंड से दण्डित किया।

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल का कारावास

गुरुवार को विशेष न्यायाधीश किरण कुमार जांगडे ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी नेमीचंद ताराम (38) को लैगिक धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार अर्थदंड से दण्डित किया। विशेष लोक अभियोजक छान्नुलाल साहू के अनुसार पीड़िता की मां ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार 30 जून 2020 को सुबह 9:00 बजे पीड़िता अपने भाई व चचेरी बहन के साथ घर के सामने महुआ पेड़ में लगे झूले में झूल रही थी। उसके पिता घर के बाजू में स्थित लोहार दुकान में काम कर रहे थे। उसकी मां घर में लिपाई कर रही थी। इसी दौरान नेमीचंद ताराम मोटर बाइक में आया और पीड़िता की मां से बोला की बच्ची को चॉकलेट खिलाने ले जा रहा हूं इस दौरान मां ने साथ ले जाने से मना किया बावजूद आरोपी नहीं माना। इसके बाद वही के जंगल में ले जाकर अश्लील हरकत कर पीड़िता को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की मां की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376 क ख, 511 एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 8, 9, 10 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में चार्ज शीट पेश की थी।

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