अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियो पर कार्यवाही गुण्डरदेही पुलिस द्वारा धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज
अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियो पर कार्यवाही
दोनो आरोपीयो को भेजा गया ज्युडिशियल रिमाण्ड पर पुलिस अधीक्षक महोदय जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन मे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गुण्डरदेही श्रीमती गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक वीणा यादव थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व मे अवैध शराब परिवहन/बिक्री पर लगाम लगाने थाना गुण्डरदेही क्षेत्र मे लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। दिनांक 21.01.2024 को टाउन पेट्रोलिंग जुर्म जरायम पतासाजी पर रवाना हुआ था, सूचना मिला कि दो व्यक्ति अपने मोटरसायकल हीरो होण्डा सीडी डिलक्स क्रमांक सीजी 07 एलपी 3865 मे जुट के बोरे मे अवैध रूप से अधिक मात्रा मे शराब रखकर बिक्री करने हेतु परिवहन कर रहा है। सूचना पर दोनो व्यक्तियो को जनपद पंचायत गुण्डरदेही के सामने घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम हरीश साहू निवासी कसौंदा, लेमन साहू निवासी तवेरा का रहने वाला बताया तलाशी लेने पर मोटरसायकल हीरो होण्डा सीडी डिलक्स क्रमांक सीजी 07 एलपी 3865 मे जुट के बोरे मे रखे 40 पौव्वा देशी प्लेन शराब किमती 3200 रूपये मिला जिस संबंध मे पुछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया। आरोपीयो के विरूद्व थाना गुण्डरदेही मे अपराध क्रमांक 18/24 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम अपराध पंजीबद्व कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। कार्यवाही मे निरीक्षण वीणा यादव, सउनि नरेन्द्र सिंह राजपुत, आर. दमन वर्मा, आर.ललित कदम, आर.सुनिल कुमार, आर. डिलेन्द्र साहू, आर.वरूण ठाकुर का योगदान रहा।
नाम आरोपी – 01.हरीश कुमार साहू पिता लक्ष्मीनाथ साहू उम्र 23 साल साकिन कसौंदा थाना रनचिरई 02. लेमन साहू पिता मुन्ना साहू उम्र 24 साल साकिन तवेरा थाना रनचिरई
जप्ती – 01. 40 पौव्वा देशी प्लेन शराब 02. मोटरसायकल हीरो होण्डा सीडी डिलक्स क्रमांक सीजी 07 एलपी 3865 जुमला किमती – 48,200 रूपया