आपसी रंजीश व प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त ने किया हत्या प्रकरण को सुलझाने में पुलिस को मिली सफलता।
आपसी रंजीश व प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त ने किया हत्या
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग बी राम गोपाल गर्ग को मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक बालोद श्री एस. आर. भगत के कुशल निर्देशन में बालोद पुलिस को अपहरण कर हत्या के विधि से संघर्षरत बालक एवं 01 आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी कामयाबी।
- आपसी रंजीश व प्रेम प्रसंग के कारण हुआ हत्या।
- जिगरी दोस्त ही निकले हत्या के आरोपी।
- हत्या कर शव को कर दिया था रेत में दफन।
प्रकरण के गंभीरता के मद्देनजर अपहृत बालक के पना तलाश हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्य श्री रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एस. जार. भगत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस जवीक्षक ची जशोक कुमार जोशी एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती गीता बागवानी के पर्यवेक्षण व निरीक्षक वीणा यादव थाना प्रभारी गुण्डरदेही, उप निरीक्षक मनीष श्रेण्डे बाना प्रभारी अर्जुन्या, उप निरीक्षक श्रीमती उसमा ठाकुर बाना प्रभारी रनचिरई, उप निरीक्षक जोगेन्दर साहू प्रभारी सायबर सेल बालोद के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठीत किया गया।
वहीं गठीत टीम के द्वारा लगातार ग्राम मोगरी, सांकरी, लाटाबोड एवं आस-पास के गांव में लगे सीसीटीव्ही कैमरा को खंगाला गया तथा सायबर सेल बालोद से संदिग्ध मोबाइल नंबरी का सीडीआर प्राप्त किया गया। दिनांक 23.03.2024 को सुया सूचना मिला कि एक ज्यात बक्ति का शव मोगरी पाठ मंदिर रघुवर भरी किनारे नाला में रेत में दबी हुई है। सूचना पर गठीत टीम द्वारा तत्काल पटना स्थल पहुंचकर एफएसएल टीम दुर्ग एवं डॉग स्क्वाड टीम दुर्ग को तलब कर रेत में दये अज्ञात व्यक्ति के शव का पहचान करवाया गया जो पहने हुए कपड़ा, गला में पहने ताबिज को देखवार थाना गुण्डरदेही के अपराध क्रमांक 76/2024 धारा 363 भादवि को अपहृत बालक के पिता द्वारा अपने पुम नाबालिग पुत्र का होना पहचान किये। प्रकरण के विवेचना दौरान जानकारी मिला कि मृतक नाबालिग बालक को घटना दिनांक को संध्या करीचन 05:00 बजे अंतिम बार मूलक के दोस्त गजेन्द्र साहू व एक अन्य के साथ गांव के एक पान ठेला पर देखा गया था। करीचन 05:30 बजे गजेन्द्र साहू व एक अन्य के साथ वापस आये तो उनके साथ में अपह्त बालक नहीं था।
वहीं संदेह के आधार पर वोनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर विधि से संघर्षरत बालक ने बताया कि मृतक व में एक क्लास में पड़ते हैं। दोनों जिगरी दोस्त है, मृतक पढ़ाई में हमेशा मुहासे आगे रहता था, मृतक और मैं एक लड़की को प्रेम करते थे, लेकिन लड़की मृतक को पसंद करती थी, जिससे में मृतक से रंजिश रखता था। गजेन्द्र साहू ने अपने कथन में बताया कि मृतक मेरी बहन की शादी में आकर गाली गुफ्तार किया था, जिस बात को लेकर मैं मृतक से रंजीश रखता था। इसी बात को लेकर मृतक का हत्या करने की नियत से हम दोनों के द्वारा घटना दिनांक 20.03.2024 को संध्या 05:00 बजे विधि से संघर्षरत् बालक के साथ उनके घर के मोटर सायकल में मृतक के घर जाकर भजिया खाने ग्राम सांकरी जाने की बात कहकर गांव के एक पान ठेला में गुटखा खाकर मृतक को अपने मोटर सायकल में बैंठाकर तीनो ग्राम सांकरी न जाकर योजनाबद्ध तरीके से मोंगरी पाठ मंदिर रघुवर भरी के किनारे नाला में जाकर खेत में पडे मछली पकड़ने की जाली से हम दोनो के द्वारा मिलकर मृतक के गला घोंटकर एवं विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा पैर से मृतक के सीने में बार-बार लात मारकर हत्या कर अपराध को छुपाने की नियत से मृतक के शव को नाला अंदर रेत में दफनाकर मोहल्ले में हो रहे सगाई कार्यक्रम में सम्मिलित हो गये। अपराध मे संकलित साक्ष्य व आरोपी सदर के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर प्रकरण में धारा 302, 201 भादवि जोड़ी गई। विधि से संघर्षरत बालक एवं 01 आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक वीणा यादव थाना प्रभारी गुण्डरदेही, उप निरीक्षक मनीष शेण्डे थाना प्रभारी अर्जुन्दा, उप निरीक्षक श्रीमती उमा ठाकुर थाना प्रभारी रनचिरई, उप निरीक्षक जोगेन्दर साहू प्रभारी सायबर सेल बालोद, सउनि डोमन साहू, प्र.आर. योगेश सिन्हा, प्र.आर. भुनेश्वर मरकाम, प्र.आर. ज्ञानेश चंदेल, प्र.आर. विवेक शाही, आर. राहुल मनहरे, आकाश दुबे, विपिन गुप्ता, मिथलेश यादव, आकाश सोनी, मनीष ठाकुर, योगेश गेडाम, सुनील कुमार, ललित कदम, पंकज तारम,सुमित पटेल, दमन वर्मा, का योगदान रहा।
नाम आरोपीः 01. गजेन्द्र कुमार साहू पिता उग्रसेन उम्र 24 साल
02. कानून से जूझ रहे बच्चे सकीनान जिला बालोद (छ.ग.)