धनकर सॉ मिल में अर्जुन लट्ठा का अवैध कारोबार एसडीओ डिंपी बैस ने सॉ मिल में दी दबिश, प्रतिबंधित लकड़ी पाए जाने पर मशीन सील
धनकर सॉ मिल में अर्जुन लट्ठा का अवैध कारोबार
बालोद जिले में चल रहे प्रतिबंधित लकड़ियों के कारोबार को लेकर उप वन मंडल अधिकारी डिंपी बैस ने सॉ मिल में दबिश दी जहां मौके पर धनकर सॉ मिल रजोली में अर्जुन लट्ठा का अवैध चिरान करते पाया गया सॉ मिल परिसर मे रखे अर्जुन प्रजाति के लट्ठा व चिरान का नापजोख कर 1 नग बैंड सॉ, 1 नग ट्रॉली, 1 नग मोटर 10 एचपी को जप्त कर सील किया गया एसडीओ डिंपी बैंस की इस कार्रवाई से जिले भर के आरा मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है इस कार्यवाही को वन परिक्षेत्र अधिकारी बालोद, उड़नदस्ता दल बालोद एवं गुरुर और बालोद परिक्षेत्र ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है।
प्रतिबंधित प्रजाति है कहूआ लकड़ी
एसडीओ डिंपी बैस ने बताया कि कहुआ अर्जुन लकड़ी प्रतिबंधित प्रजाति है, जिसके राजस्व क्षेत्र में निजी व्यक्ति द्वारा कटाई हेतु कलेक्टर/एसडीएम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, अनुमति प्राप्त उपरांत ही काटा जाना है साथ ही इसके परिवहन के लिए टीपी जारी रेंजर द्वारा किया जाता है।इनमे से किसी भी प्रक्रिया को अगर अपनाया नही जाता तो, अवैध कटाई राजस्व क्षेत्र में राजस्व टीम द्वारा भू राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जाती है।
किसी तरह का कोई वैध दस्तावेज नहीं
आगे उन्होंने बताया कि चूंकि आरा मिल में कहूआ के लकड़ी का किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं था, इस हेतु छ. ग. काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर मिल को सील करते हुए लकड़ी एवं चिरान जब्त किया गया डिंपी वैष्णव बताया कि बालोद जिले में सभी जगह पर आकस्मिक निरीक्षण कर जांच पड़ताल की जा रही है और जहां पर भी लापरवाही और नियम विपरीत कार्य किया जा रहे हैं वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है आवश्यक दस्तावेज का होना आवश्यक है।
प्रतिबंधित लड़कियों के कटाई एवं परिवहन
आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा लगातार दौरा किया जा रहा है तेंदु पट्टा संग्रहण के साथ-साथ प्रतिबंधित लड़कियों के कटाई एवं परिवहन को लेकर भी निगरानी की जा रही है इसी के परिणाम स्वरुप बनकर शामिल में यह कार्रवाई की गई है और चक निरीक्षण बारी-बारी सभी मिलों में किया जा रहा है।
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