सटटा पटटी लिखने एवं सटटा लिखाने वालों पर की गई कार्यवाही

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सटटा पटटी लिखने एवं सटटा लिखाने वालों पर की गई कार्यवाही धारा 6 छत्तीसगढ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही कर पुलिस हिरासत में लिया गया।

सटटा पटटी लिखने एवं सटटा लिखाने वालों पर की गई कार्यवाही

अर्जुंदा निवासी रवि प्रकाश निर्मलकर को अवैध रूप से सटटा पटटी लिखते पकडे जाने पर धारा 6 छत्तीसगढ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही कर पुलिस हिरासत में लिया गया।
सटटा लिखाने वाले अनावेदकगण ताराचंद निषाद निवासी अर्जुन्दा, निरंजन देशमुख निवासी खैरबना जयंत ठाकुर निवासी कठिया, अनिल कुमार निवासी बोरगहन के खिलाफ धारा 151 जा0फौ0 के तहत की गई कार्यवाही।

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय राम गोपाल गर्ग (दुर्ग आईजी) श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुरजन राम भगत के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार जोशी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही श्रीमति गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अर्जुन्दा टीम द्वारा अर्जुन्दा निवासी रवि प्रकाश निर्मलकर पिता स्व0 नत्थूलाल उम्र 46 साल जो सटटा लिखने का का आदतन अपराधी है जिसे मुखबीर की सूचना पर धारा 6 छत्तीसगढ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत गिर0 कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
मुखबीर की सूचना पर दिनांक 13.03.2024 को अर्जुन्दा निवासी रवि प्रकाश निर्मलकर पिता स्व0 नत्थूलाल उम्र 46 साल के द्वारा अर्जुंदा के खुशबू डेली नीड्स दुकान के पीछे नहर नाली के पास पैसों का हार जीत का दांव लगाकर सटटा पटटी नामक जुआ खिला रहा है कि सूचना तस्दीक पर रेड कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से 01. एक सफेद रंग के कोरा कागज में सटटा पट्टी रूपया पैसों का अंक लिखा हुआ 02. एक डाट पेन 03. सटटा पटटी जुआ का नगदी रकम 5100 रूपये जप्त किया गया। आरोपी रवि प्रकाश निर्मलकर द्वारा धारा 6 छत्तीसगढ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 13/03/24 के 17.50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर थाना लाया गया। बाद आरोपी को धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा gya.

घटनास्थल अर्जुंदा के खुशबू डेली नीड्स दुकान के पीछे नहर नाली पास में कुछ व्यक्िानये सटटा लिखा रहे थे जिनका नाम ताराचंद निषाद निवासी अर्जुन्दा, निरंजन देशमुख निवासी खैरबना जयंत ठाकुर निवासी कठिया, अनिल कुमार निवासी बोरगहन है जो साक्षी मेंघनाथ निषाद व विश्वास सोनी के साथ पुलिस की जासूसी करते हो कहकर गाली गलौज व वाद विवाद करने लगे एवं मारपीट पर उतारू हो गये थे जिन्हे आसपास के लोगों द्वारा समझाने का प्रयास करने पर और अधिक उग्र हो गये जिन्हे लोकशांति भंग करने हेतु धारा 151 जा0फौ0 के तहत गिर0 कर धारा 107,116(3) जा0फौ0 के तहत ईस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

उक्त् कार्यवाही में उपनिरी0 मनीश शेन्डे थाना प्रभारी अर्जुन्दा, सउनि विश्वजीत मेश्राम, प्र0आर0 981 ईश्वरी कुमार साहु व , आर0 264 मनोज धनकर, का महत्तवपूर्ण योगदान रहा।

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